इस सरकारी बैंक पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया भारी-भरकम जुर्माना, इस वजह से लिया एक्शन
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, Bank of India के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है. आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने गुरुवार को कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है.
क्यों लगा है जुर्माना?
बैंक पर कई नियमों के उल्लंघन के आरोप में आयकर विभाग ने ये एक्शन लिया है. बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “उसे आयकर विभाग, आकलन इकाई से आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न नियमों के उल्लंघनों पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.”
बैंक ने क्या कहा है?
TRENDING NOW
बैंक ने कहा है कि उसके पास इस मामले में जरूरी कानूनी आधार है और वो निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माना कम कराने के लिए नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर जाने की तैयारी कर रहा है. बैंक की ओर से जारी की गई रेगुलेटरी में कहा गया है कि बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं. बैंक ने कहा, “इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी. ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.”
09:21 AM IST